• Epstein File: विनोद तिवारी को दिल्ली कोर्ट से मिली बड़ी राहत

    Epstein File: बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है। यूपी से  गिरफ्तार हुए थे, पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला..

    नई दिल्ली, 17 मार्च 2026। प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में फंसे विनोद तिवारी को दिल्ली की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी है। बताते हैं कि कांग्रेस नेता विनोद तिवारी को एपस्टीन फ़ाइल मामले में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 

    जानकारी के अनुसार, विनोद तिवारी छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। खुशी का माहौल था, लेकिन तभी दिल्ली पुलिस की टीम ने वहां दबिश दे दी। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने उन्हें वहीं से हिरासत में ले लिया और दिल्ली ले आई। 13 मार्च 2026 को हुई इस गिरफ्तारी के बाद से ही कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई थी।

    पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान विनोद तिवारी की ओर से नामी वकील मयंक जैन और शशांक मिश्रा ने पैरवी की। ग्राउंड सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट के सामने मजबूती से दलील रखी कि केवल सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है। वकीलों के तर्कों और मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय अदालत ने विनोद तिवारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।