ओड़िशा में अब कोई नई दुकान नहीं खुलेगी, शराब की होम डिलीवरी बंद, सेस व लाइसेंस फीस बढ़ाई..
ओड़िशा सरकार ने पहली अप्रैल से लागू होने वाली नई आबकारी नीति में शराब की नई दुकानें खोले जाने पर रोक लगा दी है एवं होम डिलीवरी पर भी प्रतिबंध लगाने सहित सेस और लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी जैसे सख्त कदम उठाए हैं. समाचार संपादक देहाती विश्वनाथ के साथ संवाददाता अभय बनर्जी की रिपोर्ट:-
भुवनेश्वर, 29 मार्च 2026. शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी और घर बैठे शराब मंगवाने की सुविधा भी बंद होगी, ऊपर से सेस और लाइसेंस फीस में भी बढ़ोतरी कर दी गई है. यह नई शराब नीति दिल्ली, यूपी की नहीं, बल्कि ओड़िशा की है. ओड़िशा सरकार की नई शराब नीति ने कई बड़े और सख्त फैसलों के साथ सुर्खियां बटोर रही है. राज्य सरकार ने पहली अप्रैल 31 मार्च 2019 तक के लिए 3 वर्ष की नई आबकारी नीति लागू करने का ऐलान किया है. यह पहली बार है, जब राज्य ने वार्षिक नीति की जगह 3 वर्षीय लंबी अवधि का यह ढांचा तैयार किया है.
नई शराब दुकानों पर पूरी तरह पाबंदी
नई नीति के तहत सबसे अहम फैसला यह लिया गया है कि राज्य में कोई भी नई शराब दुुुकान अब नहीं खोली जाएगी.' ऑफ - शाप,' देसी शराब दुकान और आउट - लेट पर पूरी तरह रोक रहेगी. जबकि ग्रामीण इलाकों में नई 'ऑन - शाप ' खोलने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, कुछ छूट भी दी गई है. औद्योगिक क्षेत्र में स्थित-3 स्टार या उससे ऊपर के होटल और क्लब में सीमित अनुमति दी जा सकती है.
होम डिलीवरी पर पाबंदी
कोविड के बाद कई राज्यों में शराब की होम डिलीवरी शुरू हुई थी, लेकिन ओड़िशा ने इसे पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया है. नई नीति में स्पष्ट कहा गया है कि शराब की होम डिलीवरी की अनुमति नहीं होगी. इस फैसले को लेकर माना जा रहा है कि सरकार अनियंत्रित खपत को रोकना चाहती है.
सेस और फीस में बढ़ोतरी
आबकारी शुल्क पर 0.5% 'नशा मुक्ति उपकर' यानी सेस लगाया गया है. लाइसेंस आवेदन फीस में 10 परसेंट की बढ़ोतरी की गई है. जबकि लाइसेंस फीस में हर वर्ष 10 से 20% इजाफा होगा.