निदा खान की जमानत याचिका पर भड़के NHRC के प्रियंक कानूनगो, बोले - जेल में सुरक्षित रहेगा गर्भस्थ शिशु
नासिक के टीसीएस बीपीओ में हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले की मुख्य आरोपी निदा खान ने 'प्रेगनेंसी' का हवाला देकर कोर्ट से जमानत मांगी है. इस पर पूर्व एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं. समाचार संपादक देहाती विश्वनाथ की यह खास रिपोर्ट:-
नासिक, 19 अप्रैल 2026. नासिक के टीसीएस बीपीओ में हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के मामले में एक नया मोड़ आ गया है. इस केस की मुख्य आरोपी निदा खान ने अब कोर्ट में अपनी 'प्रेगनेंसी' का हवाला देकर अग्रिम जमानत की मांग की है. इस तर्क पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट करके कड़े सवाल उठाए हैं. कानूनगो ने साफ शब्दों में कहा है कि कितने गंभीर अपराध के मामले में सिर्फ गर्भवती होना जमानत का आधार नहीं होना चाहिए.
उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि आरोपी को जेल भेजा जाए, क्योंकि वहां भी अस्पताल और बच्चों की देखभाल के लिए जरूरी सुविधाएं मौजूद होती हैं. दरअसल, निदा खान के वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि वह फरार नहीं है, जबकि मुंबई में अपने परिवार के साथ रह रही हैं. वकील के मुताबिक, वह गर्भवती हैं और जांच में सहयोग करने को तैयार हैं. जैसे ही यह जानकारी सार्वजनिक हुई, प्रियंक कानूनगो ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर गर्भावस्था को ही जमानत का आधार मान लिया गया, तो जेलों में बने अस्पतालों और डॉक्टरों की जरूरत ही क्या रह जाएगी?
उन्होंने तर्क दिया कि जेल में रहने वाली मांओं के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी जैसी सुविधाएं होती है, इसलिए कानून के मामले में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए. प्रियंक कानूनगो ने अपने ट्वीट में लिखा कि आरोपी और उसके होने वाले बच्चे के अधिकारों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है. इसलिए उसे जेल भेजने में कोई कानूनी अड़चन नहीं आनी चाहिए. दूसरी तरफ, महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल टीम (SIT) निदा खान को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है. पुलिस को जांच में पता चला है कि नासिक के इस ऑफिस में कर्मचारियों पर नमाज पढ़ने और अपना रहन-सहन बदलने का दबाव बनाया जाता था. बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर हिंदू कर्मचारियों को फंसाने की साजिश रची जा रही थी.
बता दें कि, इस पूरे मामले में अब तक 9 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और पुलिस ने 7 कर्मचारियों को अरेस्ट किया है. आरोपों के मुताबिक, निदा खान उस समूह का हिस्सा थी जो महिला कर्मचारियों को ब्लैकमेल करने और उनका उत्पीड़न करने में शामिल था. कंपनी ने भी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि निदा खान कोई एचआर हेड नहीं, बल्कि एक टेलीकॉलर के तौर पर कार्यरत थी. चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के भीतर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का आंकड़ा भी काफी बढ़ा है.
फिलहाल, नासिक की उस यूनिट में कामकाज के तरीके में बदलाव किया गया है और कुछ ही कर्मचारी ऑफिस में काम कर रहे हैं. हालांकि, पुलिस की टीमें अब निदा खान की लोकेशन को लेकर सक्रिय हैं, लेकिन सारी नजरें नासिक कोर्ट के फैसले पर टिकी है कि क्या वह आरोपी की ' प्रेगनेंसी' वाली दलील को स्वीकार करेगा या फिर कानूनगो के तर्कों के आधार पर उसे जेल भेजा जाएगा.