चारमीनार घूमने गई बंगाली अभिनेत्री प्रत्युषा पॉल से बदसलू की, आरोपी को 7 दिन की जेल की सजा
हैदराबाद के चारमीनार इलाके में बांग्ला अभिनेत्री प्रत्युषा पॉल से बदसलूकी के मामले में आरोपी अब्दुल वाजिद को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 7 दिन की जेल की सजा सुनाई है. पुलिस ने सिटी पुलिस एक्ट और बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया था. अधिकारियों का कहना है कि इस त्वरित कार्रवाई से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़ा संदेश गया है. समाचार संपादक देहाती विश्वनाथ की विशेष रिपोर्ट:-
हैदराबाद, 7 मई 2026. तेलंगाना के हैदराबाद में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है, जहां कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल की सजा सुनाई है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अब्दुल वाजिद ( 40 वर्ष) को चारमीनार के पास एक बांग्ला अभिनेत्री के साथ बदतमीजी के मामले में दोषी ठहराया है. आरोपी अब्दुल वाजिद यहां के टोलीचौकी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना उसे समय हुई जब बांग्ला अभिनेत्री प्रत्युषा पॉल चारमीनार घूमने आई थी. आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उनके साथ बदतमीजी की और अभद्र व्यवहार किया. बाद में पीड़िता अभिनेत्री की शिकायत के आधार पर चारमीनार थाने में मामला दर्ज किया गया.
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सिटी पुलिस एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी अब्दुल वाहिद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया. यह मामला यहां के नामपल्ली स्थित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुना गया, जहां पिछले 5 मई को मजिस्ट्रेट एम भास्कर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मामलों में त्वरित न्याय से समाज में स्पष्ट संदेश जाता है कि सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.