सेक्स CD केस में भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
Bhupesh Baghel सेक्स CD Case: CD केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अंतरिम राहत देते हुए सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जबकि डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार है.
बिलासपुर, 30 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कथित सेक्स सीडी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अंतरिम राहत देते हुए CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. यह आदेश उनकी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें उन्होंने 24 जनवरी 2026 को विशेष अदालत के आरोप तय करने संबंधी आदेश को चुनौती दी थी. इस मामले में हाईकोर्ट के डिटेल्ड ऑर्डर का अभी इंतजार है. यह आदेश भूपेश बघेल की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया.
भूपेश बघेल ने दी थी चुनौती
भूपेश बघेल ने अपनी याचिका में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय करने के प्रोसेस आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे. यह आदेश 24 जनवरी 2026 को विशेष अदालत ने जारी किया था. इसके बाद बघेल ने हाईकोर्ट का रुख किया और निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी.
कार्रवाई पर HC की रोक
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल CBI विशेष अदालत की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. हालांकि, आदेश आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि कोर्ट ने किन आधारों पर यह अंतरिम राहत दी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी.
आपको बता दें, यह मामला कथित सेक्स सीडी से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच CBI की ओर से हो रही है. इस मामले में पहले निचली अदालत ने भूपेश बघेल को आरोपमुक्त कर दिया था, लेकिन बाद में विशेष अदालत ने उस आदेश को रद्द करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे.
हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल इस मामले की सुनवाई पर रोक लग गई है. अब सभी की नजर हाईकोर्ट के फैसले पर है। इस आदेश के बाद भूपेश बघेल को कानूनी तौर पर राहत मिली है