• शिक्षा विभाग के कर्मचारी दूसरे विभागों में अटैच नहीं होंगे बल्कि जाएंगे तो प्रक्रिया यह होगी..

    रायपुर, 8 अगस्त 2026। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के अटैचमेंट समाप्त होने के बाद अब कलेक्टोरेट और आयुक्त कार्यालयों में स्टॉफ की कमी का रोना रोया जा रहा है। कई कलेक्टर शासन से फोन कर गुहार लगा रहे हैं कि मुझे शिक्षा विभाग के दो कर्मचारी चाहिए। जैसे कि शिक्षा विभाग के नुमाइंदों के बिना कलेक्टोरेट ही नहीं चलेगा। फिर भी उनके मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए राज्य शासन ने एक तरीका निकाला है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी किसी भी हाल में दूसरे विभाग में संलग्न नहीं हो सकते लेकिन शासन के प्रतिनियुक्ति नियम से वहां जा सकते हैं। 

    स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में 6 अगस्त को एक आदेश जारी कर और स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग के गैरशिक्षकीय कर्मचारियों की यदि आवश्यकता है तो जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को स्वीकृत पद के विरुद्ध किसी कर्मचारी को लेने का प्रस्ताव भेजेंगे। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से विधिवत प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग को मिलने पर संबंधित कर्मचारी के प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाएगा। स्वीकृत पद के विरुद्ध इसलिए कि प्रतिनियुक्ति पर वहां जाने वाले कर्मचारियों की वहां से तनख्वाह निकल सके।

    इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने  आदेश जारी कर यह भी कहा कि यह भी देखा जाएगा कि एकल कर्मचारी युक्त इकाई से उन्हें प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाएगा। इस आदेश से यह भी स्पष्ट हो गया कि शिक्षकीय कार्य करने वाले शिक्षक किसी भी हाल में दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजे जाएंगे, केवल गैरशिक्षकीय कार्य करने वाले कर्मचारी ही प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं।

    फिलहाल पढ़ें प्रतिनियुक्ति नियम का पूरा आदेश..