पुणे पुलिस ने राहुल गांधी के सामने रखी 30 शर्तें, फिर मिली 'छात्रों की गूंज ' की अनुमति
पुलिस ने पुणे में 22 अगस्त के लिए प्रस्तावित राहुल गांधी के कार्यक्रम ' छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के लिए अनुमति दे दी है. लेकिन इसके लिए 30 शर्तें भी तय की गई है. समाचार संपादक देहाती विश्वनाथ की विशेष रिपोर्ट:-
पुणे, 20 अगस्त 2026. महाराष्ट्र के पुणे में 22 अगस्त को होने जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज ' कार्यक्रम को लेकर बड़ी खबर आ रही है. पुलिस ने पुणे में 22 अगस्त के लिए प्रस्तावित राहुल गांधी के कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज ' कार्यक्रम के लिए अनुमति दे दी है. इसके लिए 30 शर्तें तय की गई है, जिनमें 'आपत्तिजनक ' चित्रों या बैनरों के प्रदर्शन पर पाबंदी लगाई गई है और आयोजकों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे. पुलिस द्वारा जारी अनुमति के मुताबिक, यह कार्यक्रम शहर में आरटीओ चौक के नजदीक एसएसपीएमएस कॉलेज मैदान में 22 अगस्त शाम 4:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक आयोजित होना तय हुआ है, सूत्र बताते हैं कि इस कार्यक्रम में हजारों छात्रों के जुटने का अनुमान है.
पुलिस ने तय की 30 शर्तें
पुलिस द्वारा तय की गई 30 शर्तों में, आयोजकों को कोई भी आपत्तिजनक तस्वीर या बैनर नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है. अनुमति आदेश में कहा गया है कि यदि कोई अप्रिय घटना होती है और उससे कानून- व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, तो आयोजक इसके जिम्मेदार होंगे. इसमें कहा गया, "कार्यक्रम के दौरान किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी."
इस बीच महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मोहन जोशी ने कहा कि पुलिस ने कार्यक्रम की अनुमति दे दी है और आयोजन उनके द्वारा रखी गई सभी शर्तों का पालन करेंगे. उन्होंने कहा कि अनुमति देते समय पुलिस द्वारा कुल 30 शर्तें तय की गई हैं.
लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने के आदेश
अनुमति के तहत आयोजकों को पर्याप्त सुरक्षा, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, प्रजापत प्रवेश और निकास द्वार, पीने का पानी, शौचालय, अग्नि सुरक्षा उपकरण और पार्किंग सुविधाएं सुनिश्चित करने को भी कहा गया है. पुलिस ने आयोजन स्थल पर फोटोग्राफी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी है और आयोजकों को निर्देश दिया है कि पुलिस, चिकित्सा और अग्निशमन सेवाओं के लिए आपातकालीन उपलब्ध कराने होंगे.
यह अनुमति यातायात विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने पर निर्भर करेगी. पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी अवैध गतिविधि का पता चलने पर इसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है. अनुमति में यह भी कहा गया है कि यदि स्थान को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अनुमति तुरंत रद्द कर दी जाएगी.